पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • सामान्य जातियों को भी मिलेगा शगुन

सामान्य जातियों को भी मिलेगा शगुन

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
कुरुक्षेत्र - इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना का लाभ अब सामान्य जाति को भी मिलेगा। सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए उक्त योजना को हरी झंडी दी है। इसके लिए शादी से एक महीना पहले प्रार्थी को अपना आवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में देना होगा। इसके लिए लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष तथा लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। परिवार के पास ढाई एकड़ से कम भूमि हो। इस बारे संबंधित पटवारी से रिपोर्ट करानी होगी। जिस परिवार की वार्षिक आय एक लाख से कम हो, उसे भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस बारे प्रार्थी स्वयं घोषणा पत्र दे। आवेदन मां के नाम से होना जरूरी है। डीसी निखिल गजराज ने बताया कि अगर कोई विधवा आवेदक हो, उसके परिवार का नाम बीपीएल सूची में दर्ज हो, तो उसे 31 हजार रुपए, परिवार के पास ढाई एकड़ से कम भूमि हो या परिवार की वार्षिक आय एक लाख से कम हो तो उसे 10 हजार रुपए, यदि कोई बेसहारा है और वह अपने संरक्षक के पास या किसी संस्था में रह रही हो तो उसे 11 हजार रुपए मिलेंगे। एक परिवार में दो लड़कियों की शादी के लिए भी यह सहायता मिलेगी।