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मूलधन चुकाओगे तो नहीं देना पड़ेगा ब्याज

7 वर्ष पहले
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कुरुक्षेत्र - अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम उन कर्जधारियों का ब्याज माफ करेगा, जो पिछले साल 31 मार्च तक बकाया मूलधन राशि 30 जून 2014 तक अदा करेंगे। यह राशि किस्त में या एकमुश्त दी जा सकेगी। इसके तहत दंड माफी भी शामिल है। डीसी निखिल गजराज ने बताया कि जिनकी राशि 31 मार्च 2013 को अतिदेय है, वह बकाया मूलधन एकमुश्त या किस्तों में 30 जून 2014 तक कर देता है, तो उसे ब्याज तथा दंड ब्याज माफी का लाभ मिलेगा। स्कीम की समय सीमा बढ़ाने बारे कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सभी ऋणियों, ऋणियों के उत्तराधिकारियों व जमानतदार इस योजना का लाभ उठाएं।