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बच्चों को पढ़ाया कानून का पाठ

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - नारनौल
नवजागरण स्कूल गुलावला में बचपन बचाओं अभियान के तहत सर्वधर्म एवं जनपरोपकारी संस्था की शाखा द्वारा व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गुरुवार कानूनी जागरूकता शिविर लगाया गया। इस मौके पर एडवोकेट गिरीबाला यादव नीरपुर, सुधीर कुमार सैन व नरेश यादव ने बच्चों को कानूनों की जानकारी दी।
एडवोकेट गिरि बाला ने कहा कि हमें नाबालिग बच्चों से घर, दूकान, होटल व ईंट भट्टे तथा कम्पनियों में मजदूरी नहीं करवानी चाहिए। बच्चों का स्कूल में पढऩे का अधिकार हैं। हमें बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए। ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल बन सके। 18 वर्ष से कम नाबालिग बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से बच्चों के शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियों होने का खतरा रहता है व शारीरिक विकास भी नहीं हो पाता कम उम्र में शादी करना कानूनी अपराध है। नरेश कुमार यादव व सुधीर कुमार सैन एडवोकेट ने बच्चों से अनुरोध किया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे वाहन न चलाये व 18 वर्ष के होते ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना चाहिए और बच्चे मुफ्त कानूनी सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं संजय कुमार पैरालिगल वॉलिंटर ने कहा बच्चों को मोबाइल फोन का स्कूल में प्रयोग नहीं करना चाहिए।



नशा न करने की शपथ

नशा न करने की बच्चों को शपथ दिलाई संजय कुमार ने राज्य विधिक सेवा द्वारा भेजी गई प्रचार व जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड बनवाने के फार्म, वृद्ध अवस्था फार्म बच्चों को बांटी गई। इस अवसर पर स्कूल के चैयरमैन अजीत डाबरा, अध्यापक संदीप यादव पैरालिगल वॉलिंटर कर्ण सिंह, अजय शर्मा, बाबा खेतानाथ के प्रधान मुख्य अतिथि को स्मति चिन्ह देकर समानित किया।