भाभी की हत्या पर देवर को उम्रकैद
भास्कर न्यूज - झज्जर
हत्या के एक मामले में देवर को अदालत ने सोमवार को उम्रकैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामला सफीपुर गांव का है। जानकारी अनुसार 31 मार्च 2010 को सफीपुर में सुशीला की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक महिला के देवर सुरेंद्र व खेड़ाथरू निवासी यशवंत के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। अब तीन साल बाद सोमवार को एडीजे राज गुप्ता की अदालत ने सुरेंद्र को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद तथा 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वही यशवंत को निवासी खेड़ाथरू को तथ्यों के अभाव में बरी कर दिया है।