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बिना सबूत एफआईआर गलत, हम चोर नहींअल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच पर आईएमए ने किया विभाग की पालिसी का विरोध, कहा

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - झज्जर
पीएनडीटी एक्ट पर सख्त हुए स्वास्थ्य विभाग के विरोध में झज्जर मेडिकल एसोसिएशन आ आई है। आईएमए ने कहा कि अल्ट्रासाउंड से पहले फार्म-एफ को पूरा नहीं भरा गया, सिर्फ इस कारण डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना गलत है। आईएमए पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि विभाग में तो इस एक्ट के तहत टारगेट फिक्स होते हैं। वे हर निजी डाक्टर को चोर समझते हैं, लिहाजा बिना सबूत के कार्रवाई हो रही है।
गुरुवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए आईएमए के सचिव डा. राकेश गर्ग व डा. नरेश दलाल ने कहा कि अल्ट्रासाउंड करते समय कई बार इमरजेंसी अवस्था में मरीज आता है। खासकर डिलीवरी व इंजरी केस आते हैं। उस समय मरीज के पास भी आईडी प्रूफ समेत अन्य जरूरी दस्तावेज नहीं होते, ऐसे केसों में अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं अब इसी अधूरी जानकारी के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की पालिसी गलत है। विभाग को अगर शंका है तो मशीन सील कर दें, जांच सही पाए जाने पर ही एफआईआर दर्ज हो। डा. दलाल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग वेवजह ही निजी प्रेक्टिस करने वालों को तंग कर रह है, उनकी नजर में हम सब चोर है, जबकि ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की पालिसी का विरोध आईएमए के अध्यक्ष डा. जेएम कपूर,डा. रविंद्र मलिक,डा. सुरेंद्र गौड़, डा. बीके सैनी,डा. आरएस जाखड़,डा. अजय धनखड़,डा. पवन राज्याण,डा. वीरेंद्र धनखड़ व डा. वंदना ने किया।