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पास गुम होने पर नहीं मिलेगी डुप्लीकेट कॉपी
सोनीपत - यदि किसी का रोडवेज पास गुम हो गया तो उसे दोबारा से नया पास बनवाना होगा। इसके लिए किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी, बल्कि जुर्माना सहित पुलिस रिपोर्ट भी साथ देनी होगी। चंडीगढ़ ऑफिस से यह आदेश रोडवेज महाप्रबंधकों को दिया गया है। अधिकारियों का मानना है कि पास धारक पास चोरी होने के नाम पर डुप्लीकेट पास कॉपी निकलवाकर जरनल पास बनवाने वाले दैनिक यात्रियों को भेज देते हैं। क्योंकि छात्र बस पास जरनल पास से बहुत सस्ता है।
रोडवेज अधिकारियों के इस कदम से जिले के सैकड़ों पास धारकों को हजारों रुपए की चपत लगनी तय है। जिले में पासधारक की संख्या आठ हजार है। जिनमें एक माह, दो माह, तीन माह व छह माह के बनने वाले पास में कर्मचारी व सालभर के पास धारक छात्र शामिल हैं। पासधारक डुप्लीकेट पास लेने के लिए पुलिस रिपोर्ट, 10 रुपए जुर्माना की राशि जमा करानी होती है और नया बस पास मिल जाता था, लेकिन अब इस प्रक्रिया के बाद छात्र को पूरा किराया देकर ही नई कॉपी मिल पाएगी। वहीं हरियाणा रोडवेज सोनीपत डिपो के महाप्रबंधक एनके गर्ग से बात की तो उन्होंने कहा कि छात्र बस पास बहुत सस्ता बनाया जाता है। छात्र दैनिक यात्रियों को अपना पास बेच देते हैं, जिससे रोडवेज को नुकसान होता है।