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दुष्कर्म के आरोप में ससुर को 10 साल की कैद
भास्कर न्यूज - सोनीपत
ककरोई गांव में दुष्कर्म के आरोपी ससुर को कोर्ट ने बुधवार को 10 साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर तीन साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
न्यू राजेंद्र कॉलोनी रोहतक निवासी काजल ने शिकायत दी थी कि उनकी शादी 25 मार्च 2011 को ककरोई गांव के सज्जन के साथ हुई। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि शुरू से ही मेरा ससुर शिलकराम मेरे पर गलत नजरें रखता था। 7 जुलाई 2012 को उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया। दबाव के कारण मैं चुप रही। 22 अगस्त 2012 को फिर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैं किसी तरह बचाव करके अपने घर रोहतक गई और अपने परिवार वालों को आपबीती सुनाई। 31 अगस्त 2012 को पुलिस को शिकायत की गई। जिस पर कोर्ट ने बुधवार को दोषी ससुर को सजा सुनाई है।
बगैर रजिस्ट्रेशन के अल्ट्रासाउंड मशीनों का दुरुपयोग करने वाले बीसवां मिल चौक स्थित आनंद नर्सिंग होम के संचालक आनंद प्रकाश को बुधवार को सीजेएम हेमराज वर्मा की अदालत द्वारा तीन साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना किया है। मंगलवार को अदालत द्वारा अस्पताल के संचालक को दोषी करार दिया गया था। सिविल अस्पताल के एसएमओ डॉ. सीपी अरोड़ा ने बताया कि अस्पताल में बगैर रजिस्ट्रेशन के अल्ट्रासाउंड मशीनों का दुरुपयोग होने की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 16 अगस्त 2013 को नर्सिंग होम पर छापा मारा गया था।
अस्पताल संचालक को तीन साल की सजा