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छूट पाने की तिथि आज, चूके तो पड़ेगा जेब पर भार
भास्कर न्यूज - सोनीपत
31 जनवरी शहरवासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। इस तिथि को संभावित तौर पर उन सभी सरकारी योजना का लाभ उठाकर जहां सरकार की नजर में जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं तो वहीं दूसरी ओर अपने जेब खर्च को भी कम रख सकते हैं। सरकारी संस्थानों ने भी अंतिम दिन होने के कारण संभावित भीड़ को देखते हुए तैयारी पूरी कर ली है। बता दें कि 31 जनवरी को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट पाने के लिए, निजी स्कूलों द्वारा दाखिला प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाने के लिए अपनी रिपोर्ट भेजने की अंतिम तिथि है।
अपने स्कूलों की सूचना 134-ए के तहत छह जनवरी करे निदेशालय की वेबसाइट पर भिजवानी थी, लेकिन जिले के मात्र 91 स्कूलों द्वारा ही अभी तक यह जानकारी भेजी गई है, जबकि जिले में 350 के करीब स्कूलों से यह मांग की गई है। महज सोनीपत ब्लॉक में ही 140 स्कूल हैं। डीईओ परमेश्वरी हुड्डा ने बताया कि जिले के सभी अराजकीय मान्यता प्राप्त स्कूलों को शिक्षा विभाग के आदेशानुसार यह जानकारी भेजनी है। उन्होंने बताया कि डीईओ कार्यालय द्वारा जो यूजर नेम व पासवर्ड उपलब्ध करवाए गए हैं, उन पर अपनी पूरी जानकारी 31 जनवरी तक उपलब्ध करवा दें। इसकी जानकारी डीईओ कार्यालय में भी उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने दोहराया है कि जो स्कूल यह जानकारी नहीं भेजेगा, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश सरकार की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स में संशोधन करने के बाद दो बार तिथि बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन संभवत: अब दोबारा नहीं बढ़े, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि शहरवासी प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज में 30 प्रतिशत की छूट पाने के लिए यह मौका न गंवाएं। 31 जनवरी को संभावित भीड़ को देखते हुए नगर परिषद ने चार काउंटर बनाए हैं। इसके अतिरिक्त एक कर्मचारी को नगर परिषद में पहुंचने के बाद जानकारी देने के लिए भी लगाया गया है।
प्रॉपर्टी टैक्स : 30 प्रतिशत ब्याज बचा सकते हैं आज
प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा अनुसूचित जाति एवं विकास निगम के उन ऋषियों का ब्याज तथा दंड माफ किया जाएगा, जो 31 मार्च 2013 को कुल बकाया पड़े मूलधन को एकमुश्त या किस्तों में 30 जून तक पूर्ण अदायगी कर देंगे। जो भी पात्र इस योजना के तहत ऋणी की उस ऋण राशि को शामिल किया जाएगा, जो 31 मार्च को देय है। इसके अलावा 30 जून तक ऋण खाते में बकाया मूलधन की पूर्ण अदायगी एकमुश्त या किस्तों में करेगा। ऋणी को ब्याज तथा दंड ब्याज माफी का लाभ केवल पूर्ण समस्त बकाया पड़ी मूलधन राशि की अदायगी पर ही दिया जाएगा। डीसी चंद्रशेखर ने यह जानकारी दी।
ऋण जमा कराने पर होगा दंड माफ
आज डिटेल नहीं भेजी तो निजी स्कूलों को पड़ेगी फटकार