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दुष्कर्म के आरोपी पिता को आजीवन कारावास

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - सोनीपत
बेटी से दुष्कर्म करने के दोषी पिता को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीषा बतरा की अदालत ने गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 12 हजार रुपए जुर्माने की भी किया गया है।
गांव कंवाली निवासी एक किशोरी ने 11 जुलाई 2013 को खरखौदा थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका पिता नशे का आदी है। उसका पिता छह माह से उससे दुष्कर्म करता आ रहा है। विरोध करने पर उसे व उसकी मां को जान से मारने की धमकी देता है। उसके पिता ने 16 जून को उसे उसके मामा पर गलत इल्जाम लगाने को कहा था, उसके मना करने पर उसके साथ मारपीट की गई। 24 जून को उसके पिता ने उसके साथ फिर से दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि उसके पिता ने कहा था कि वह उसकी वीडियो क्लिप बनाकर उसे बदनाम कर देगा। बाद में वह घर से भागकर अपने मामा के पास चली गई थी। उसने मामा को मामले से अवगत करवाया था।
जिसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने 11 जुलाई को दुष्कर्म, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए पिता को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे आजीवन कारावास व 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में तीन वर्ष अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।



दोषी को 12 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया