पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

8 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
जींद - अदालत ने हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास तथा ५० हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की एवेज में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतप्रकाश की अदालत में चल रहे मामले अनुसार गांव मातो भैणी रोहतक निवासी रेशमा ने तीन जनवरी २०१३ को जुलाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका पति बलवान दो जनवरी को गांव करसिंधू निवासी रामभगत उर्फ गब्बर के साथ अपनी रिश्तेदारी में गांव गतौली गया था। जुलाना थाना पुलिस ने गतौली नहर के निकट बलवान का शव क्षत विक्षत हालात में बरामद किया था। मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे और उसकी जेब से ४० हजार रुपये की नगदी व अन्य कागजात गायब थे। रेशमा ने आरोप लगाया था कि गांव करसिंधू निवासी रामभगत उर्फ गब्बर ने उसके पति बलवान की हत्या की है। पुलिस ने मृतक बलवान की पत्नी रेशमा की शिकायत पर रामभगत के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।