दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा
पानीपत - किराएदार द्वारा मकान मलिक की लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले को अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कत्याल की अदालत ने दोषी करार देते हुए 7 साल कैद व 3 हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा बितानी होगी। वारदात 26 अप्रैल, 2011 की है।
बापौली ब्लॉक के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दी थी उसके मकान में रहने वाला जींद निवासी सुंदर उसकी बेटी को बहका फुसलाकर अपने साथ ले गया है। उसकी बेटी को ले जाने में उसके दोस्त सुमित का हाथ होने का आरोप लगाया। पुलिस ने पिता की शिकायत पर सुंदर व सुमित के खिलाफ केस दर्ज किया था। काफी तलाश के बाद लड़की मिल गई। पुलिस ने लड़की का जिला अस्पताल से मेडिकल जांच बयान करवाए।
लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने सुंदर व सुमित पर दुष्कर्म के आरोप में आईपीसी की धारा 376 का मुकदमा दर्जकर लिया। शुक्रवार को करीब तीन साल की बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेश कत्याल की अदालत ने सुंदर को दोषी करार देते हुए 7 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 3 हजार का जुर्माना भी लगाया। उसके साथी सुमित का बरी कर दिया है।