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डीसी ने गांवों व शहर में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश दिए

8 वर्ष पहले
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कैथल - जिलाधीश एनके सोलंकी ने पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन एंड पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा तीन के तहत आदेश जारी करते हुए क्षेत्र में नागरिकों की जान माल के बचाव एवं सुरक्षा हेतु गांव व शहरों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश दिए हैं। आदेशानुसार जिला में चोरी डकैती की वारदातों के दृष्टिगत नागरिकों की जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी गांवों, कस्बों व शहरों आदि में तुरंत प्रभाव से ठीकरी पहरा लगवाकर गश्त करना जरूरी है।
इस कार्य को करवाने का दायित्व जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत तथा लोकल बॉडीज का होगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर 20 अप्रैल 2014 तक जारी रहेंगे।