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शिक्षा अधिकार अधिनियम की जानकारी न देने वाले स्कूलों पर सख्ती
महेंद्र सिंह - सिरसा
शिक्षा अधिकार अधिनियम 134 ए की जानकारी नहीं देने वाले निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग ने डिफाल्टर घोषित करना शुरू कर दिया है। विभाग ने जिले के 85 निजी स्कूलों को डिफाल्टर की सूची में डाला है।जिसमें सबसे ज्यादा शहर के 33 मान्यता प्राप्त निजी स्कूल हैं। फिलहाल विभाग अब नियम के तहत 30 जनवरी तक जानकारी नहीं देने वाले ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द कर सकता है। बता दें कि जिले में 270 निजी स्कूल हैं। जिसमें करीब तीन लाख विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं।
शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन जानकारी मांगी थी। जिसमें नियम के तहत स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या व इसमें कितने बीपीएल व आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया। इसकी निजी स्कूलों ने ऑनलाइन विभाग को कोई जानकारी नहीं दी। शिक्षा विभाग ने ऐसा करने वाले स्कूलों को डिफाल्टर घोषित कर दिया है। अब इन स्कूलों को 30 जनवरी तक ऑनलाइन जानकारी देनी होगी। इसकी कॉपी जिला शिक्षा अधिकारी के पास जमा करवानी होगी। बता दें कि सबसे अधिक शहर में स्कूलों को डिफाल्टर किया गया है। शहर के डिफाल्टर स्कूलों ने शिक्षा विभाग के कहने के बाद भी स्कूल में कितने बच्चे व अन्य प्रकार का ऑनलाइन डाटा नहीं दिया है। संबंधित पेज ४ पर
ऐलनाबाद खंड
श्रीराम कनवेंट स्कूल भुर्टवाला, अनुपम पब्लिक स्कूल, गायत्री मिडल स्कूल, इंडियन पब्लिक मिडल स्कूल, नव ज्योति सीनियर सेकंडरी, श्री राम किड्स केयर प्राथमिक स्कूल, टैगोर विद्या मंदिर हाई स्कूल,गांधी विद्या मंदिर स्कूल मलेक्का, सुरज विद्या मंदिर मैहना खेड़ा, श्री कृष्णा शिखा सदन स्कूल मिर्जापुर, सोना देवी स्कूल।
ओढ़ां खंड
माता हरकी देवी, श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल दादू, श्री गुरु नानक स्कूल देसू मलकाना, जय भारत मिडल स्कूल, माता हरकी देवी स्कूल, दि ओढ़ां पब्लिक स्कूल।
रानियां खंड
गुरु नानक इंटरनेशनल अकादमी, सतगुरु पब्लिक स्कूल बणी, चौ. एमएसबी स्कूल जोधपुरिया, स्वामी दयानंद स्कूल बणी, आदेश स्कूल बणी, भारत हाई स्कूल खारियां, चारदों मैमोरियल स्कूल खाजाखेड़ा, लिटिल स्कूल नाकोरिया, भगत पब्लिक स्कूल, सीएम नेशनल हाई स्कूल, डीएन स्कूल, दसमेश पब्लिक स्कूल, डायमंड पब्लिक स्कूल, ग्रीन वैली स्कूल, एसडी पब्लिक स्कूल, संतराम जी दास डीएवी स्कूल, दि ग्रीनएस स्कूल व वीएन सीनियर सेकंडरी स्कूल।
चौपटा खंड
एसडी मिडल स्कूल धिंगतानिया व आर्दश विद्या मंदिर डिंग।
डबवाली खंड
आर्दश स्कूल चौटाला, आनंद मिडल स्कूल, मेरी कनवेंट स्कूल, नेहरू सीनियर सेकंडरी स्कूल, श्री महावीर जैन विकास स्कूल, महावीर जैन स्कूल, संत जोसपथ हाई स्कूल, दसमेश ज्योति मिडल स्कूल देसूजोधा, सरस्वती विद्या मंदिर गोरीवाला, न्यू एरा मिडल स्कूल कालुआना।
सिरसा खंड
महाराजा अग्रसेन स्कूल, सेंटल सीनियर सेकंडरी स्कूल, गीता हाई स्कूल, जय श्री हाई स्कूल, कमला मटेंनशरी, महाराणा प्रताप मिडल स्कूल, पार्वती देवी सीनियर सेकंडरी स्कूल, प्रेरणा सीनियर सेकंडरी स्कूल, राम किशन फुटेला नेहरू पार्क स्कूल, आदित्य हाई स्कूल, सतलुज पब्लिक सीनियर सेकंडरी स्कूल, भारत सैनिक स्कूल, बाबा बालक नाथ प्राथमिक स्कूल, अनुपम श्री हाई स्कूल, प्रिंस मिडल स्कूल बाजेकां, सन श्री इंटरनेशनल पब्लिक मिडल स्कूल भंबूर, सतलुज पब्लिक स्कूल भावदीन, रामदास सीनियर सेकंडरी स्कूल, राम सुखदास कालावंती देवी जमानका दास वेलफेयर प्राथमिक स्कूल, शाह सतनाम जी गल्र्स स्कूल, शिवा मिडल स्कूल, स्वामी दयानंद हाई स्कूल, विकास हाई स्कूल, लाला जगन्नाथ जैन पब्लिक स्कूल, न्यू भारत सैनिक मिडल स्कूल, प्रगति मॉडल स्कूल, संत सीनियर सेकंडरी स्कूल,सरस्वती पब्लिक मिडल स्कूल, शहीद उधम सिंह मिडल स्कूल, श्रीराम देवी मिडल स्कूल, स्वामी रामनाथ विद्या मंदिर, पवनदीप पब्लिक मिडल स्कूल शामिल हैं।
इन स्कूलों को किया गया है डिफाल्टर
डिस्पले भी करना होगा
तो उच्च अधिकारियों को पत्र भेजेंगे
निजी स्कूलों में इस नियम के तहत 10 प्रतिशत सीट आर्थिक रूप से कमजोर व बीपीएल परिवारों को दी गई है। इसका डिस्पेल करना भी जरूरी है। निजी स्कूलों को इसकी न्यूजपेपर व स्कूल में डिस्पले बोर्ड पर अंकित करना होगा।
जिला शिक्षा अधिकारी कुमकुम ग्रोवर ने कहा कि अधिनियम के तहत जानकारी न देने वाले 85 स्कूलों को डिफाल्टर घोषित कर दिया है। 30 जनवरी तक जानकारी नहीं दी तो स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए उच्च अधिकारी को पत्र भेजा जाएगा।