दुष्कर्मी को सात साल कैद की सजा सुनाई
भास्कर न्यूज - फतेहाबाद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में दोषी को सात साल कैद व 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी के खिलाफ 7 जुलाई 2013 को टोहाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
गांव के युवक पर लगा था दुष्कर्म का आरोप
कन्हड़ी निवासी महावीर ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि गांव का ही अमित उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसला कर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। पुलिस ने दोषी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने इस मामले में दोषी अमित को सात साल कैद व 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।