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3 फरवरी से पैन कार्ड बनवाने के नियमों में सख्ती लागू होगी

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - रतिया
पेन कार्ड बनवाने के लिए वित्त मंत्रालय ने देशभर में नियमों को सख्त कर दिया है। 3 फरवरी से नए नियम लागू होने पर पेन कार्ड बनवाने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज जमा करवाने पड़ेंगे। पेन कार्ड वित्त मंत्रालय के आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पेन कार्ड पर दस डिजिट का विशेष नंबर होता है, जो लेमिनेटेड कार्ड के रूप में काम आता है।
पेन कार्ड का सीधा लिंक ट्रांजक्शन डिपार्टमेंट से होता हैं। कार्ड दाता द्वारा टैक्स, बैंक से रुपयों के लेन-देन, पेमेंट व फाइनेंशियल लेन-देन का काम विभाग की नजर में रहता हैं। एक जनवरी 2005 से टैक्स भरने के लिए इसे जरूरी किया गया। पहले पेन कार्ड बनवाने के लिए दसवीं कक्षा की अंक तालिका व अन्य साधारण दस्तावेज जमा करवाने पर पेन कार्ड जारी हो जाता था, लेकिन अब पेन कार्ड बनवाने के लिए आवेदक को पहचान का प्रमाण पत्र, पते का सबूत जमा करवाना होगा। आवेदन के साथ लगने वाली प्रतियों की मूल कॉपियों का सत्यापन होना जरूरी होगा।