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चेक बाउंस मामले में दो को सजा

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - रतिया
उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सतीश जांगड़ा की अदालत ने बुधवार को चेक बाउंस मामले में चंडीगढ़़ के दो लोगों को 2-2 साल की सजा सुनाई हैं। दोषियों को फिलहाल जमानत मिल गई हैं। गांव भरपूर निवासी गुरवीर सिंह ने करीब 2 साल पहले अदालत में याचिका दायर की थी। उसका कहना था कि चंडीगढ निवासी बलदेव व जसवीर ने उसे 25-25 लाख रुपये के दो चेक दिए थे। चेक जब बैंक में लगाए तो चेक बाउंस हो गए। बाद में उन्होंने राशि देने से इनकार कर दिया।