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धोखाधड़ी के आरोपियों की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की मंजूर

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - रतिया
जमीन की डबल रजिस्ट्री के मामले में हाईकोर्ट ने आरोपियों को राहत दी है। हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों में से एक आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर ली है, जबकि दो आरोपियों की जमानत सेशन कोर्ट ने मंजूर की है। आरोपियों के खिलाफ डबल रजिस्ट्री के आरोप में एक माह पहले मामला दर्ज हुआ था।
यह है मामला
टोहाना रोड निवासी अमीर बजाज ने शहर पुलिस में शिकायत दी थी कि उसने सरदूलगढ रोड़ पर करीब 6 लाख रुपये में 24 कनाल 13 मरले जमीन खरीदी थी। जमीन का इंतकाल भी उसके नाम करवा दिया बाद में पता चला कि जमीन मालिक ने उक्त जमीन को पहले ही किसी को बेच रखा था और बाद में उसे भी बेच दी। इस मामले में पुलिस ने वार्ड नंबर 1 निवासी कुलदीप, गुरप्यार व मंजीत के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। आरोपियों में कुलदीप सिंह ने हाईकोर्ट, गुरप्यार व मंजीत ने सेशन कोर्ट में सत्र न्यायालय में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।