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मासूम के हत्यारे को उम्रकैद की सजा

7 वर्ष पहले
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कुरुक्षेत्र - गांधीनगर में पिछले साल मार्च में एक मासूम बच्चे की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता सुरेश कुमार ने बताया कि थाना पिहोवा में 26 मार्च 2013 को एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया कि राजेश कुमार उर्फ बंटी पुत्र सोमनाथ वासी गांधीनगर कुरुक्षेत्र ने उसके एक माह के बेटे अनमोल की हत्या कर दी। पिहोवा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। जिला उपन्यायवादी एसके मित्तल ने बताया कि तभी से मामला एडीशनल सेशन जज एमएम धांैचक की कोर्ट में विचाराधीन था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राजेश को मासूम की हत्या का दोषी पाया। उसे अलग अलग धाराओं के तहत सजा दी गई। धारा 302 में कोर्ट ने राजेश को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर 60 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना ना भरने पर दोषी को छह महीने और सजा काटनी होगी।