पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • लीगल एड क्लीनिक पर मिलेंगी मुफ्त कानूनी सुविधाएं : चौहान

लीगल एड क्लीनिक पर मिलेंगी मुफ्त कानूनी सुविधाएं : चौहान

8 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
भास्कर न्यूज - चरखी दादरी
भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण से सेवाएं लेने का अधिकार है। सुप्रीमकोर्ट के दिशानिर्देश पर राष्ट्रीय, राज्यस्तर, जिला स्तर व उपमंडल स्तर पर बुजुर्ग, बेसहारा आदमी को मुफ्त सलाह देने व अन्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकारी व गैरसरकारी वकीलों का पैनल काम कर रहा है।
यह बात जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन जेआर चौहान ने चिडिय़ा गांव में लीगल एड क्लीनिक के उद्घाटन के समय ग्रामीणों से कही। उन्होंने कहा कि आपके गांव में शुरू किए गए इस कानूनी सहायता केंद्र में हर बुधवार व रविवार को दोपहर 3 से 6 बजे तक एक अधिवक्ता उपस्थित रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में रिहायश करने वाले गरीब व पिछड़े तबके को अपने अधिकारों का ज्ञान देने व न्यायिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली मुफ्त सलाह सेवाओं का लाभ आम आदमी का मौलिक अधिकार है। लीगल एड क्लीनिक से हर पात्र व असहाय व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सुविधाएं मुहैया करवाईं जाएंगी। उन्होंने कहा कि न्यायिक सेवा का विस्तार तेजी से हो रहा है इसीलिए हमें विवाद नहीं, बल्कि राजकीय सेवाओं के विलंब पर भी मुफ्त कानूनी सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव स्वाति सहगल ने कहा कि भारतीय संविधान में न्याय लेना प्रत्येक आदमी का मौलिक अधिकार माना गया है। देश भर के वरिष्ठ न्यायविदों ने 1976 व 1986 में संविधान में बदलाव कर लोक अदालतों व लीगल प्राधिकरणों का गठन किया गया है। दादरी के अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन व उपमंडल विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन योगेश चौधरी ने सुप्रीमकोर्ट से लेकर उपमंडल स्तर पर मिलने वाली कानूनी सुविधाओं पर जानकारी दी। समारोह में छात्राओं ने दहेज हत्या, कन्याभ्रूण हत्या व अन्य सामाजिक कुरीतियों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व गीत भी प्रस्तुत किए। इस अवसर पर एसडीएम गौरव कुमार, राकेश संधू, एडवोकेट अमित विजय रणिया, एडवोकेट कुलवंत सिंह फौगाट, एडवोकेट ऋषिपाल
मौजूद थे।