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शिविर में कानूनी जानकारी दी

7 वर्ष पहले
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चरखी दादरी - अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन व उपमंडल विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन योगेश चौधरी के मार्गदर्शन में गांव बिगोवा में कानूनी साक्षरता शिविर लगाया गया। शिविर में एडवोकेट संदीप धनखड़ ने ग्रामीणों व युवाओं को नाबालिग व अवयस्क के अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के युवा नाबालिग एवं अवयस्क एक्ट में शामिल होते हैं। यह एक्ट वर्ष 2000 में शुरू हुआ था। इसके तहत अगर कोई नाबालिग बच्चा जुर्म करता है, तो उसे उसके परिवार को सूचना देकर परिवार की मौजूदगी में गिरफ्तार किया जाएगा।