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उद्योग लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य
भास्कर न्यूज - चरखी दादरी
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अप्रैल 2013 के बाद यूनिट व उद्योग लगाने व चलाने की सहमति के लिए ऑन लाइन फार्म भरना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए नई वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एचएसपीसीबी डॉट जीओवी डोट इन शुरू की गई है। उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने बताया कि किसी भी यूनिट व उद्योग को चलाने के लिए जारी की गई कन्सैन्ट टू ऑपरेट की अवधि समाप्त होने के 90 दिनों से पहले अगली कन्सैन्ट के लिए प्रार्थना-पत्र दाखिल करना अनिवार्य किया गया है। यदि कोई यूनिट कन्सैन्ट खत्म होने के तीन महीने के बाद तथा 60 दिनों से पहले कन्सैन्ट फार्म दाखिल करती है तो उसे फीस का 50 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भरना होगा। इसी प्रकार यदि कोई यूनिट 60 दिनों के बाद या 30 दिनों से पहले कन्सैन्ट फार्म भरती है तो उसे शत-प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भरना होगा। उन्होंने बताया कि यूनिट वैध कन्सैन्ट के 30 दिन से पहले फार्म नहीं भरता तो उसे अवैध यूनिट मानकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि
इस बारे में क्षेत्रीय कार्यालय हिसार व जींद द्वारा पहले ही सभी यूनिटों को पत्र जारी कर कन्सैन्ट टू आप्रेट की अवधि समाप्त होने के 90 दिनों से पहले अपना कन्सैन्ट फार्म ऑन लाइन भरने की सूचना दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि यदि यूनिट व उद्योग मालिको को ऑन लाइन फार्म भरने में किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं तो वे उनके समाधान के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में प्रत्येक मंगलवार को
सुबह दस से दोपहर दो बजे तक संपर्क स्थापित कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा सभी फाइलों का निपटान तुरंत सुनिश्चित किया जाएगा।