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अविश्वास प्रस्ताव पर डीसी लें उचित फैसला : हाईकोर्ट
पानीपत - पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मेयर भूपेंद्र सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मामले में डीसी को आदेश दिए हैं कि वह इस मामले में उचित कार्यवाही करें। कोर्ट ने ये आदेश अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक बुलाने की मांग को लेकर डाली गई याचिका की सुनवाई करते हुए दिए हैं।
इस केस में रोहतक मंडल के आयुक्त व डीसी को पार्टी बनाया गया है। उधर, मेयर के विपक्षी पार्षदों ने आगे की रणनीति तय करने के लिए गुरुवार को बैठक बुलाई है।
गौर हो कि मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग को लेकर 6 जनवरी को भाजपा, इनेलो के पार्षदों सहित 17 पार्षदों ने रोहतक मंडल के आयुक्त चंद्र प्रकाश और डीसी समीरपाल सरो को शपथ पत्र सौंपा था। इस नोटिस के बाद प्रशासन को पार्षदों की बैठक बुलानी होती है, लेकिन 16 दिन गुजर जाने के बाद भी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसको लेकर पार्षद नाराज थे और उन्होंने कोर्ट में याचिका डाली थी।
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ये होगा असर
कोर्ट के आदेश के बाद डीसी को मेयर मामले में निर्णय लेना होगा कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक बुलाई जाए या नहीं। इस बारे में डीसी को स्पष्ट करना होगा। इसका असर ये हो सकता है कि डीसी की रिपोर्ट के बाद विपक्ष कोर्ट की अवमानना का हवाला देकर कोर्ट में जा सकता है। वहीं विपक्ष के पार्षद दुष्यंत भट्ट का कहना है कि गुरुवार को 17 पार्षदों की बैठक होगी। इसमें आगे की कार्रवाई के लिए चर्चा की जाएगी।