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- ६ डकैतों को १० साल की सजा १० हजार रुपए जुर्माना भी लगा
६ डकैतों को १० साल की सजा १० हजार रुपए जुर्माना भी लगा
पानीपत - कचरौली गांव के पास दो डेरों में हथियार के बल पर डकैती करने वाले छह बदमाशों को अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। दोषियों पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। वारदात 26 जनवरी, 2012 की देर रात की है।
कचरौली गांव के पास डेरों में रहने वाले हनीफ व रामकुमार ने सदर थाना में बताया था कि उनका परिवार काफी लंबे समय से डेरा बनाकर रहा है। 26 जनवरी की रात को छह नकाबपोश हथियारबंद बदमाश डेरे मे घुसे और अपने आपको पुलिस वाला बताया। इसके बाद बदमाशों ने पिस्तौल तानते हुए उनके हाथ बांध दिए। विरोध करने पर उनके परिवार की महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने की धमकी दी। बदमाशों के डर से दोनों परिवार वालों शांत बैठ गए। बदमाशों ने हनीफ की पत्नी खातून तथा उसके बेटे की बहू अकबरी के कानों की बाली, सोने का ताबीज, बॉक्स में रखे साढ़े 9 हजार का नगदी निकल ली ,जबकि रामकुमार के डेरे से उसकी पत्नी निर्मला के कानों की बाली, बेटी सीमा की सोने की चेन, पाजेब व छह हजार नगद और दो मोबाइल लेकर भाग गए।
पुलिस ने पीडि़तों की शिकायत पर छह अज्ञात युवकों के खिलाफ बंधक बनाकर डकैती व आम्र्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्जकर किया। पुलिस सभी आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने कॉल डिटेल से मामले को ट्रेस करते हुए छह आरोपी साजिद, महफूज, जावेद, इकरार तथा दो आरोपी भाई कयूम व युसुफ को गिरफ्तार कर लिया।