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बिचौलिए के बेटे को पीटने के आरोप में दो सगे भाइयों को चार साल कैद

8 वर्ष पहले
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ञ्चदोषियों पर चार हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
पानीपत - घर में घुसकर युवक पर हमला करने के आरोप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्नेहा पराशर की अदालत ने दो सगे भाइयों को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 4 हजार जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वारदात 22 जुलाई 2011 कचरौली गांव की है।
कचरौली निवासी कश्मीर ने सिंह ने थाना सदर में शिकायत की थी कि उसके गांव में रहने वाले दो सगे भाई कालू व राजू पुत्र बलदेव 22 जुलाई 2011 को उसके घर पर आए और उसकी पत्नी सुदेश से पूछा कि उसने कालू का विवाह रीना से क्यों कराया? वह परिवार वालों से लड़ती है। इस बात पर सुदेश ने रीना को समझाने की बात कही, लेकिन दोनों भाइयों ने गाली-गलौच शुरू कर दी। इस पर उसके 13 वर्षीय बेटे प्रदीप ने विरोध किया, तो उस पर डंडों से हमला कर दिया। इससे प्रदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। जब सुदेश ने प्रदीप को बचाना चाहा, तो उन्होंने उसके साथ भी मारपीट की। पुलिस ने कश्मीर की शिकायत पर दोनों भाइयों पर सामूहिक रूप से मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज कर किया था।