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हुडा में बने स्कूलों में देना होगा 20 प्रतिशत तक रिजर्वेशन

7 वर्ष पहले
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पानीपत - हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमावली 2003 के अधिनियम 134ए के तहत अब जिलास्तरीय व ब्लॉकस्तरीय कमेटी प्राइवेट स्कूलों में दाखिले सुनिश्चित करेंगी। सभी प्राइवेट स्कूलों को अपनी 10 प्रतिशत सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर व गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बच्चों को दाखिला देना होगा, जबकि हुडा की ओर से बनाए गए स्कूल अथवा हुडा की जमीन पर बने स्कूलों में आरक्षण 20 प्रतिशत तक रहेगा। सभी मौलिक शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारियों को विभाग ने निर्देश जारी किए हैं।