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एसएचओ पर हमला करने के आरोपी ३ साल बाद दोषी करार
ञ्च ३ साल बाद १२ लोगों की गवाही पर अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला
पानीपत - तात्कालीन सीआईए-1 प्रभारी पर जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपियों को अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया है। दोनों की सजा पर गुरुवार को बहस होगी। वारदात 31 मार्च 2011 की है।
31 मार्च को पत्थरगढ़ बांध के पास बाइक सवार दो युवकों को तत्कालीन सीआईए-1 प्रभारी दीपक कुमार ने बाइक रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों युवकों ने दीपक कुमार पर गोली चला दी थी। पुलिस ने दोनों को यमुना बांध पर पकड़ लिया था।
दोनों ने अपना नाम अश्वनी पुत्र रामप्रकाश निवासी खटकड़ सोनीपत, अमित पुत्र रामनिवास निवासी नियोता बताया था। अश्वनी के पास दो जिंदा कारतूस, एक तमंचा व अमित के पास एक तमंचा व एक जिंदा
कारतूस बरामद हुआ था। पुलिस ने दोनों पर केस दर्ज किया था। तीन साल चले केस में 12 गवाहों की गवाही के बाद मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है।