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भांजी की गैरइरादतन हत्या केस में 10 साल कैद की सजा

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - पानीपत
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण गुप्ता की अदालत ने गुरुवार को भांजी की गैर इरादतन हत्या के आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
हालांकि अदालत में सारे गवाह मुकर गए। मगर आरोपी को गैर-इरादतन हत्या में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई। मामला तहसील कैंप में 10 अक्टूबर 2012 को चुन्नी से गला घोंटकर हत्या का है।
तहसील कैंप के विकास नगर में 18 वर्षीय दीपा मामा रमेश ((42)) पुत्र बाबूराम और नानी कमला के साथ रहती थी। दीपा पहले सोनीपत के राई के अनाथालय में रहती थी। वारदात से छह महीने पहले ही वह अपने मामा के पास रहने आई थी। रमेश के पिता की बरसी पर 9 अक्टूबर को उसकी मां कमला असंध के गांव गोली माजरा चली गई थी।
घर में दीपा और रमेश थे। रमेश पर आरोप लगा था कि 10 अक्टूबर की रात उसने चुन्नी से गला घोंटकर दीपा की हत्या कर दी थी। वह रामकिशन के मकान में किराए पर रहते थे। पड़ोस में दूध की डेयरी चलाने वाले रोशन की शिकायत पर 11 अक्टूबर को पुलिस द्वारा मामला दर्ज
किया गया था।