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दुष्कर्म मामले में तीन युवकों को 12 साल कैद

8 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - रोहतक
तीन साल पहले जींद रोड पर बहुअकबरपुर की विवाहिता को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे सीमा सिंघल की कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। कबीर कालोनी निवासी सतबीर चहल, बहुअकबरपुर निवासी जगदीश उर्फ जग्गी व रामरूप उर्फ रामबीर सिंह को 12-12 साल कैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर छह-छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। साथ में दोषियों को पीडि़ता को 25-25 हजार रुपए हर्जाना भी देना होगा।
मामले के अनुसार बहुअकबरपुर की एक 32 वर्षीय महिला ने शिकायत दी है कि अक्टूबर 2010 में वह बच्चों की फीस भरने के लिए स्कूल जा रही थी। तभी गांव निवासी जग्गी व रामबीर बाइक पर उसका अपहरण करके जींद रोड पर ले गए, जहां कबीर कालोनी निवासी सतबीर भी मिला। तीनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर न केवल मारपीट की, बल्कि धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देंगे। सिटी पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर तीनों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज किया था।