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कोर्ट के आदेश पर शॉपिंग बाजार की सील खुली

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - पलवल
हाईकोर्ट के आदेश पर मीनार गेट स्थित एक शॉपिंग बाजार की सील को प्रशासन की मौजूदगी में खोल दिया गया। कुछ दिन पहले कुछ कमियां पाए जाने पर इसे सील कर दिया गया था। एसडीएम जगनिवास, नायब तहसीलदार कंवलसिंह, नगर परिषद के एमई लख्मीचंद राघव, परिषद अधिकारी भूदेव शर्मा, सहायक फॉयर ऑफिसर लेखराम, सफाई इंचार्ज कृष्ण कुमार, जेई श्रीकृष्ण गोपाल की मौजूदगी में शॉपिंग बाजार की सील को खोला गया। व्यापारी संगठनों के विरोध व शिकायतों के बाद प्रशासन ने नए साल के पहले दिन शॉपिंग बाजार को सील कर दिया था। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के संरक्षक भगवत प्रसाद गर्ग, पलवल अध्यक्ष विनोद जैन सहित अन्य दुकानदारों का विरोध था कि फायर संबंधी जरूरतों को पूरा करने के अलावा अन्य दुकानों की तरह रविवार को शॉपिंग बाजार भी बंद रखा जाए। साथ ही पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जाए। सहायक फॉयर अधिकारी लेखराम के अनुसार शॉपिंग बाजार को नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत सील किया गया था। क्योंकि इसमें फॉयर विभाग से संबंधित कुछ इंतजामों को पूरा नहीं किया गया था। अब हाईकोर्ट के आदेश पर शॉपिंग बाजार की सील को खोल दिया गया है। जब तक इस शॉपिंग बाजार में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार फॉयर की कमियों को दूर नहीं किया जाएगा। तब तक शापिंग बाजार में खरीद फरोख्त का कार्य नहीं हो सकेगा।