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‘भारती मामले में नई एफआईआर नहीं’

8 वर्ष पहले
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नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस युगांडा की महिलाओं से बदसलूकी मामले में नई एफआईआर दर्ज नही करेगी। डिप्टी पुलिस कमिश्नर बीएस जायसवाल ने शनिवार को मेट्रोपॉलिटन जज चेतना सिंह को इस मामले में लिखित जवाब सौंपा। मामले की दूसरी पीडि़त ने मामले में नई एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पीडि़त महिला के वकील ने दलील दी कि सोमनाथ भारती के साथ मौजूद भीड़ ने पीडि़त के साथ भी बदसलूकी की थी। इस मामले में अलग एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि 15-16 जनवरी की रात हुए हंगामे के मामले में एक शिकायतकर्ता की जांच हो चुकी है। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसके बयान दर्ज कर लिए गए हैं। लिहाजा इस मामले में नई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। क्योंकि यह भी उसी से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने पीडि़ता के वकील को पुलिस की दलीलों पर लिखित प्रतिक्रिया दायर करने को कहा है।

वहीं स्टिंग ऑपरेशन मामले में 19 मार्च को आम आदमी पार्टी के सदस्यों के बयान दर्ज होंगे। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन ने यह आदेश दिया। पार्टी ने कथित स्टिंग करने वाले चैनल के सीईओ के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया था।