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शर्तों के साथ हो गैस कटर का इस्तेमाल: एनजीटी

8 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज . नई दिल्ली
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ((एनजीटी)) ने मायापुरी के क बाड़ कारोबारियों को एलपीजी कटर का इस्तेमाल कर कारों और रेलवे सामग्रियों से धातु की कटाई करने की अनुमति इस शर्त पर दे दी है कि उन्हें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी से अनिवार्य सहमति के लिए आवेदन करना पड़ेगा। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि गैस कटर का इस्तेमाल की जा चुकी तेलों समेत भारी मशीन या खतरनाक सामग्री वाली वस्तुओं से निपटने के दौरान नहीं किया जा सकता है। यह शर्तें राष्ट्रीय राजधानी के सभी कबाड़ कारोबारियों पर लागू होंगी। न्यायाधिकरण ने चेतावनी भी दी कि अगर कबाड़ कारोबारी उसके आदेश का उल्लंघन करके खतरनाक वस्तुओं से निपटेंगे तो वह अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करेगी।