- Hindi News
- आरटीआई सूचना देरी से देने पर पटवारी को जुर्माना
आरटीआई सूचना देरी से देने पर पटवारी को जुर्माना
भास्कर न्यूज - हमीरपुर
मुख्य सूचना आयुक्त भीम सेन ने आरटीआई के तहत आठ माह सूचना देरी से देने पर पटवारी को 25 हजार का जुर्माना और 1500 रुपए हर्जाना भरने के आदेश दिए हैं। जिले के बाड़ी के सुनील कुमार ने आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी। 11 जनवरी 2013 को यह सूचना मांगी गई थी। आरटीआई के तहत यह सूचना 11 फरवरी, 2013 तक होनी चाहिए थी। लेकिन पटवारी पराक्रम चंद की गलत टिप्पिणयों के कारण अपीलकर्ता को सूचना प्रदान नहीं की जा सकी। आठ माह तक देरी होने के कारण यह मामला मुख्य सूचना आयुक्त के पास पहुंचा, जहां से यह फैसले के आदेश हुए हैं।
क्या है मामला
सुशील कुमार ने पटवारी से सूचना मांगी थी। पटवारी ने सूचना से संबंधित अपनी टिप्पिणयों में यह कहा था कि वर्ष 2009 में पत्र की कॉपी अपीलकर्ता के पिता प्रेम चंद को दस्तावेज वापस कर दिए थे। जबकि अपीलकर्ता के पिता प्रेम चंद की 2008 में ही मृत्यु हो चुकी थी। मुख्य सूचना आयुक्त ने पराक्रम चंद को जुर्माने की राशि तीन मासिक किस्तों में सरकारी कोष में जमा करवाने और अपीलार्थी को धारा 19 व 8बी के प्रावधान के अनुसार 1500 रुपए का मुआवजा तहसीलदार भू-व्यवस्था सरकारी कोष से देने के आदेश दिए हैं।
1500 का हर्जाना भरने के भी दिए निर्देश
:सुनील ने ११ जनवरी २०१३ को मांगी थी सूचना
> पटवारी ने एक महीने बाद दी