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डाउनलोड करेंहमीरपुर। जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत में नाबालिग से दुष्कर्म करने पर बाप को 10 साल की कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 29 जनवरी, 2013 को लड़की की मां ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसने कहा था कि वह पति से तंग होकर हमीरपुर के मेन बाजार में पति से अलग रहती है।
वह मजदूरी करके बेटी का पालन कर रही है। 25 दिसंबर को उसका पति बेटी को अपने घर ले गया था। 30 दिसंबर को उसे हमीरपुर छोड़ा गया, उसके बाद लड़की सहमी-सहमी सी रहने लगी। लड़की ने मकान मालिक से बताया कि जब उसका बाप उसे अपने साथ घर ले गया तो उसके साथ जोर-जबरदस्ती की और जान से मार देने की धमकी दी।
लड़की मां ने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामले की तरफ्तीश एसआई अमर सिंह ने की। जबकि मुकदमे की पैरवी जिला न्यायावादी अशोक सुज्ञान द्वारा की गई। अदालत ने दोनों सजाएं एक साथ चलने की सजा सुनाई है।
जनवरी २०१३ में दर्ज कराया था मामला
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