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लाइसेंस के लिए चार फरवरी से पहले करें आवेदन : डॉ. उदित

8 वर्ष पहले
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परवाणू - न्यूट्रास्यूटिकल मैन्युफेक्चरिंग एसोसिएशन की बैठक परवाणू में हुई। बैठक में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ इंडिया की टीम ने भाग लिया। जिला सोलन के रजिग्नेटिड ऑफिसर डॉ. उदित कुमार ने बैठक में बतौर मुख्य वक्ता शिरकत की, जबकि खाद्य व आपूर्ति निगम नालागढ़ के निरीक्षक राम आसरा, केके गुलेरिया व राज कुमार ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। शिविर के मुख्य वक्ता डॉ. उदित कुमार ने लोगों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि सभी फूड लाइसेंस धारक, जिन्होंने पूर्व में लाइसेंस लिया हुआ है, वे चार फरवरी से पहले अपने लाइसेंस को रिन्यू करवा लें। उन्होंने कहा कि ऐसा न करने पर उन्हें दो से पांच लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि यही नियम थोक विक्रेताओं पर भी लागू होगा। इस दौरान संघ के वरिष्ठ सदस्य कृष्ण कुमार ने कहा कि न्यूट्रास्यूटिकल ((फूड)) संबंधित निर्माताओं को अधिक से अधिक संख्या में संघ के साथ जोडऩा चाहिए, ताकि एकजुट होकर समस्याओं का समाधान
किया जा सके। शिविर में तीन दर्जन से अधिक निर्माताओं व अन्य संबंधित फूड लाइसेंस धारकों ने
भाग लिया।