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पहले आपको देंगे पिस्तौल चलाने की टे्रनिंग फिर मिलेगा लाइसेंस

8 वर्ष पहले
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जोगेन्द्र शर्मा - शिमला
पिस्टल और रिवॉल्वर रखने के शौकीनों को अब इसके लाइसेंस के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। इसको रखने के नियम कड़े कर दिए गए हैं। सेल्फ लाइसेंस और फसल संबंधी लाइसेंस आसानी से नहीं मिलेंगे। अब आत्म सुरक्षा लाइसेंस को जारी करने से पहले जिला प्रशासन ट्रेनिंग करवाएगा। इस दौरान आवेदनकर्ता को पिस्टल और रिवॉल्वर चलाने के गुर सिखाए जाएंगे, ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर डीके रत्तन का कहना है कि सेल्फ और फसल संबंधी लाइसेंस के लिए नियम अब कड़े कर दिए गए है। बिना वेरिफिकेशन के लाइसेंस जारी नहीं होंगे। इसके लिए पूरी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जिसमें आवेदनकर्ता के व्यवहार की भी पूरी जानकारी होगी। उनका कहना है कि आत्म सुरक्षा के लिए जारी होने वाल लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी।




जिला प्रशासन ने किया नियमों में फेरबदल, घर के आसपास से भी जानकारी जुटाकर बनेगी ग्राउंड रिपोर्ट, आसानी से नहीं मिलेगा सेल्फ गन का लाइसेंस

फसल: वन विभाग की रिपोर्ट जरूरी

फसल संबंधी लाइसेंस बनाने के लिए अब वन विभाग की सर्वे रिपोर्ट भी अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा फार्म भरने के साथ जमाबंदी की भी जानकारी देनी होगी। साथ ही लाइसेंस बनाने वालों को शपथ पत्र देना होगा। जिसमें यह साफ करना होगा कि वह बेवजह किसी जानवर को नहीं मारेंगे। अधिकतर लोग शौकिया तौर पर पिस्टल रखते है, जबकि उन्हें इसकी जरूरत नहीं होती है। ऐसे में प्रशासन ने नियमों को कड़ा किया है। ऐसे में नियमों की भी अवहेलना होती है। अब बेवजह लाइसेंस नहीं बना पाएंगे।



यहां जाने आपको क्या-क्या करना होगा

नियम हुए कड़े