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सरकार ने ग्रामीणों के लिए बहाल किए टीडी के अधिकार

8 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - शिमला
प्रदेश सरकार ने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए 8 वर्षों के बाद टीडी के अधिकार बहाल कर लोगों को राहत दी है। वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने कहा कि राज्य सरकार ने आम जनता के हितों के लिए टीडी के अधिकार बहाल करने के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी की है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के पात्र लोगों को घरेलू उपयोग जैसे आवास निर्माण, गौशाला निर्माण और पुराने घरों की मरम्मत के लिए इमारती लकड़ी उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इमारती लकड़ी का वितरण केवल परिवार के मुखिया को ही पंचायत रिकार्ड के अनुसार किया जाएगा।
वन मंत्री ने कहा कि नए भवन निर्माण के लिए 15 वर्ष में एक बार इमारती लकड़ी दी जाएगी, जबकि पहले यह 30 वर्ष बाद दी जाती थी। इसी प्रकार घरों की मरम्मत के लिए पात्र लोगों को 5 वर्ष में एक बार इमारती लकड़ी दी जाएगी, जबकि पूर्व में अधिसूचित नियमों के अनुसार यह अवधि 15 वर्ष थी। अधिकार धारकों को टीडी का अधिकार वन संरक्षण में उनके सहयोग और सहभागिता के अधीन होगा।




राज्यपाल व सीएम ने दी पूर्ण राज्यत्व दिवस पर बधाई



राज्यपाल उर्मिला सिंह और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 44वें पूर्ण राज्यत्व दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उर्मिला सिंह ने प्रदेश के लोगों की शांति और समृद्धि की कामना करते हुए आशा जताते हुए कहा कि हिमाचल समग्र विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और देश की प्रगति और खुशहाली में योगदान देगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस अवसर पर लोगों को बधाई देते हुए कहा कि गत 43 वर्षों में हिमाचल प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के नए सोपान हासिल किए हैं और राज्य देश में अग्रणी बनकर उभरा है।