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अधिकार लेने से पहले जानें

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - हमीरपुर
कानूनी अधिकार लेने से पहले अधिकारों को जानना जरूरी है। जब तक इस बारे में जागरूक नहीं होंगे तब तक सही ढंग से इन्हें हासिल नहीं लिया जा सकता है। ये बात डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सीएल कोछड़ ने सोमवार को टाउन हाल में दो दिवसीय पैरा लीगल वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ करते हुए कही।
कोछड़ ने कहा कि ट्रेनिंग का उद्देश्य लोगों को वकील बनाना नहीं है न ही ऐसे ट्रेंड लोगों से जनता के केस लडऩे की अपेक्षा करनी चाहिए। इसका उद्देश्य कानूनी संस्थानों और आम आदमी के बीच वॉलंटियर्स का कड़ी के रूप में स्थान बनाना है। हर किसी के लिए कोर्ट जाना संभव नहीं है। लीगल वॉलंटियर घर-घर जाकर लोगों को अधिकारों के बारे में बताएं।
200 ले रहे हैं प्रशिक्षण
जिला में 200 वॉलंटियर को पैरा लीगल की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें पंचायत प्रतिनिधियों, महिला मंडलों सदस्यों, युवक मंडल और सेवानिवृत्त लोगों को शामिल किया गया है।
हर ब्लॉक से ३५ लोग
हर ब्लॉक से 35 से 40 लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। 2009 में नेशनल लीगल सर्विस अथारिटी ने इसमें वकीलों को जागरुकता के लिए शामिल किया था लेकिन उनकी प्रोफेशन में व्यस्तता के चलते अब वॉलंटियर को तैयार किया जा रहा है।




हर मंगलवार लीगल क्लीनिकों में बैठेंगे वॉलंटियर

लोगों को कानून की जानकारियां देने के लिए ब्लॉक स्तर पर लीगल क्लीनिक स्थापित किए जा रहे हैं। हमीरपुर जिला में बिझड़ी, चमनेड, बेला और अम्मण में इन्हें हाल ही में खोला गया है। ट्रेनिंग के बाद इन क्लीनिकों पर हर मंगलवार को ट्रेंड लीगल वॉलंटियर और एक वकील सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बैठा करेंगे।

क्या दे रहे ट्रेनिंग

सिविल जज प्रवीण चौहान ने वॉलंटियर को घरेलू हिंसा एक्ट के तहत महिलाओं की सुरक्षा, सिविल जज मोनिका सोमवाल ने भारत के संविधान, मौलिक अधिकारों, जज विकास गुप्ता ने बेल क्रिमिनल लॉ में हुए नए संशोधनों, जज निखिल अग्रवाल ने आरटीआई एक्ट, एनडीपीएस और एमवी एक्ट, जज वीरेंद्र ठाकुर ने लीगल एड, ह्यूमन राइट्स, एनआई एक्ट, उपभोक्ता सुरक्षा एक्ट, दहेज एक्ट, सीनियर सिटीजन एक्ट के बारे में जानकारियां दीं।