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दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी दोषी करार

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - बोकारो
एडिशनल सेशन जज बबीता प्रसाद की अदालत ने दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी उस्मान शाह को दोषी करार दिया है। इस मामले में सूचिका ने हरला थाना में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक आरके राय ने बहस की। हरला थाना में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में अगरडीह निवासी सूचिका ने बताया था कि वह 13 अक्टूबर 2007 को सुबह शौच के लिए गई थी। इसी बीच उस्मान शाह ने उसे गांव की कुछ दूरी पर खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इसी बीच वह शोर मचाने लगी तो आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े। लोगों को देख वह वहां से भाग खड़ा हुआ। तब पीडि़ता ने हरला थाना पहुंचकर कांड संख्या 165/07 भादवि की धारा 376, 511 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उस्मान को अभियुक्त बनाया था। इस मामले में सत्रवाद संख्या 22/08 की सुनवाई करते हुए बबीता प्रसाद की अदालत ने उस्मान को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 30 जनवरी को बहस होगी। स्थानीय लोगों ने न्यायाय के इस फैसले को सही बताते हुए कहा कि इससे ऐसे
लोगों में भय होगा।