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हमला करने के आरोपी रिहा

7 वर्ष पहले
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बोकारो - जिला जज तृतीय ललित प्रकाश चौबे की अदालत ने सत्र वाद संख्या 367/10 की सुनवाई करते हुए हत्या की नियत से हमला करने के आरोपी प्रेम यादव व सरस्वती देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। न्यायालय में अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता रणजीत गिरि ने बचाव में अपना पक्ष रखा। मामला बी एस सिटी थाना के सेक्टर 3 खटाल में जमीन को लेकर विवाद का था। इस वाद के सूचक मनोज कुमार राय ने जान से मारने की नियत से हमला करने का आरोप लगाते हुए बीएस सिटी थाना कांड संख्या-145/08 के तहत मामला दर्ज कराया था। पुलिस के समक्ष दिये गये फर्द बयान में सूचक ने आरोप लगाया था कि प्रेम यादव जान मारने की नियत से उस पर सब्बल से हमला कर दिया। जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद उसने अपना इलाज बोकारो जेनरल अस्पताल में कराया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जिला जज तृतीय की अदालत ने साक्ष्य का अभाव पाते हुए आरोपी प्रेम यादव व सरस्वती देवी को बरी कर दिया।