पार्षद तीन दिनों के रिमांड पर
धनबाद. अंकित सिंह हत्याकांड के अप्राथमिक अभियुक्त पार्षद मनोरंजन सिंह को सीजेएम एसके पांडेय ने शनिवार को तीन दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। मनोरंजन ने 21 जनवरी को सीजेएम की अदालत में सरेंडर किया था। उनकी जमानत याचिका खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया गया था। इसके बाद आईओ जीपी साव ने रिमांड के लिए आवेदन किया था।
इस पर शनिवार को सुनवाई हुई।
अंकित की हत्या 18 नवंबर 2013 को कर दी गई थी।एफआईआर 19 नवंबर को दर्ज हुई।चश्मदीद अमित मिश्रा ने 21 नवंबर को अदालत में बयान दिया कि पार्षद मनोरंजन ने अंकित को गोली मारी थी। पार्षद के खिलाफ 15 जनवरी 2014 को कुर्की जब्ती का आदेश जारी हुआ था।