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हत्या के प्रयास में विधायक ढुल्लू पर तय हुए आरोप

7 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज - धनबाद
पत्रकार से मारपीट और गला दबाकर हत्या की कोशिश करने के मामले में आरोपी विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ बुधवार को आरोप गठित किया गया। एडीजे ((नवम)) अभय कुमार सिन्हा की अदालत में आरोप तय किया गया। अदालत ने ढुल्लू महतो के खिलाफ धाराओं 341, 323, 504, 506, 307, 120 बी, 34 के तहत आरोप तय किए। 4 नवंबर 2011 को बरोरा थाने में ढुल्लू महतो और दो अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें रंजीत सिंह ने पुलिस को बताया था कि उसी दिन शाम पांच बजे वे बाइक से बाघमारा स्थित अपने कार्यालय जा रहे थे। इसी बीच कार से आए तीन लोगों ने उन्हें रोका और मारपीट शुरू कर दी। फिर उन्होंने गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। शोर-शराबा सुनकर कुछ लोग जमा हुए, तो तीनों हमलावर भाग गए। इस मामले में आईओ उमेश प्रसाद यादव ने 31 मई 2013 को ढुल्लू महतो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।