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अभियोजन साक्ष्य बंद करने का अनुरोध

7 वर्ष पहले
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धनबाद - मुकुल यादव की हत्या के मामले में बचाव पक्ष ने बुधवार को अभियोजन साक्ष्य बंद करने का अनुरोध किया। एडीजे ((सप्तम)) निकेश कुमार सिन्हा की अदालत में सुनवाई लंबित है। अधिवक्ता अभय सिन्हा ने अदालत से अभियोजन साक्ष्य बंद करने का अनुरोध किया। अदालत ने बचाव पक्ष की दलील पर सुनवाई स्थगित कर दी।14 जुलाई 2001 को सदर थाने में सुभाष भगत, सोपन भगत, शशि सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। आईएसएम गेट के पास मुकुल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

मुकुल के ड्राइवर ने लिखित शिकायत में सुभाष भगत, सपन भगत और शशि सिंह के नाम पुलिस को बताए थे।पुलिस अनुसंधान में संजय सिंह, गोपाल राय और पिंटू सिंह के नाम सामने आए।


सुनवाई के दौरान संजय सिंह, पिंटू सिंह, सुभाष भगत, सोपन भगत और शशि सिंह अदालत में हाजिर थे। आरोपी गोपाल राय की ओर से टाइम पिटीशन दी गई थी।