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कोर्ट में संजीव की जमानत खारिज

7 वर्ष पहले
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धनबाद - शहर के एक होटल में हाउसकीपर से ज्यादती की कोशिश करने के मामले में आरोपी संजीव कुमार सिन्हा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। आरोपी की ओर से 23 जनवरी को जमानत याचिका दाखिल की गई थी। सीजेएम एसके पांडेय ने गुरुवार को जमानत खारिज कर दी। गुरुवार को पीडि़ता की ओर से समझौता आवेदन भी दिया गया। कोर्ट ने समझौता आवेदन के बावजूद आरोपी की जमानत खारिज कर दी। 21 जनवरी 2014 को पीडि़ता ने धनबाद थाने में संजीव कुमार सिन्हा के खिलाफ जबरन ज्यादती का प्रयास करने का आरोप लगाई थी। पुलिस ने आरोपी को होटल से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पीडि़ता ने पुलिस में बयान दिया था कि 21 जनवरी को संजीव ने उसके साथ ज्यादती का प्रयास किया।