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चेक बाउंस मामले में छह माह की सजा

8 वर्ष पहले
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जमशेदपुर - चेक बाउंस के आरोपी काशीडीह निवासी अशोक कुमार चौधरी को गुरुवार को कोर्ट ने छह माह की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एके वैश्य कर रहे थे। कोर्ट ने आरोपी पर छह लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त तीन माह की सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि अशोक कुमार चौधरी ने मानगो निवासी संजय कुमार वर्मन से पांच लाख रुपए दोस्ताना कर्ज लिया था। कर्ज के एवज में आईसीआईसीआई बैंक का चेक दिया था, जो बाउंस कर गया था। इस मामले में कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी।