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पीसीपीएनडीटी प्रभावी कानून : केके

7 वर्ष पहले
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जमशेदपुर - देश में कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 सबसे प्रभावी कानून है। इसका उल्लंघन करनेवालों पर गैर जमानती धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। यह बातें सोमवार को विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह जज केके श्रीवास्तव ने एमजीएम अस्पताल नर्सिंग स्कूल में आयोजित जागरुकता कार्यक्रम में कही। विधिक प्राधिकार व झारखंड ह्यूमन राइट्स कमीशन ((जेएचआरसी)) की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम ‘कार्यस्थलों पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीडऩ एवं आम सुरक्षा उपाय और भ्रूण हत्या’ विषय पर आयोजित किया गया था। मौके पर अधिवक्ता एसएस प्रसाद, नर्सिंग स्कूल की प्रिंसिपल एस.टोपनो, जेएचआरसी के मनोज मिश्रा आदि उपस्थित थे।