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आचार संहिता मामले में सरयू व बन्ना बरी

7 वर्ष पहले
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जमशेदपुर - चुनाव आचार संहिता मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आरके सिंह ने सोमवार को आरोपी सरयू राय और बन्ना गुप्ता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। घटना 16 नवंबर 2009 की है। इस मामले में जिला सहकारिता पदाधिकारी टी. केरकेट्टा के बयान पर बिष्टुपुर थाना में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में सरयू राय और बन्ना गुप्ता के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इनके खिलाफ केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग के प्रस्तावित आवासीय प्रखंड पर पार्टी का बैनर-पोस्टर लगाने का आरोप था।