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सरकार को ३० लाख रुपए कोर्ट में जमा कराने का निर्देश

8 वर्ष पहले
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रांची - झारखंड हाईकोर्ट ने भू मापक संघ की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए वित्त विभाग को लगभग तीस लाख रुपए कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा कराने के निर्देश दिए हैं। यह राशि 31 मार्च के पहले जमा करने का निर्देश दिया है। संघ की ओर से दायर अवमाननावाद में बताया गया था कि सरकारी प्रावधानों के बावजूद कई अधिकारियों को सरकार किराए व आवास भत्ता नहीं दे रही है। इस मामले में कोर्ट ने पूर्व में राशि देने का निर्देश सरकार को दिया था, पर सरकार लगातार कोर्ट के आदेश का अवमानना कर रही है। जस्टिस डीएन पटेल ने सरकार को राशि जमा करने का निर्देश दिया।




प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वे लोग जमशेदपुर में टाटा स्टील के मकान में रह रहे हैं। इसके लिए वे टाटा स्टील को किराया भी देते हैं, पर सरकार उन्हें किराया नहीं दे रही है। सरकार ने बोकारो में इसी तरह के मामलों में अधिकारियों को भुगतान किया है पर जमशेदपुर के मामले में टालमटोल कर रही है। वहीं सरकार की ओर से प्रार्थी के पक्ष का विरोध किया गया और बताया गया कि टाटा में पदस्थापित इन अधिकारियों को टाटा स्टील ने सरकारी पुल में ही क्वार्टर दिए हैं इसलिए ये अधिकारी हाउसिंग रेंट लेने के अधिकारी नहीं हैं। इसपर कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि इस मामले में पूर्व में ही फैसला हो चुका है। सरकार को अब कार्रवाई करनी थी, सरकार 31 मार्च तक रेंट बकाये की राशि का भुगतान करे।