कैसे होगा बकाए वेतन का भुगतान?
रांची - बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की झारखंड इकाइयों में बकाया वेतन पर स्थिति स्पष्ट नहीं किए जाने को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने निगम की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। पूछा है कि 1058 कर्मियों के बकाए वेतन का भुगतान कैसे होगा, इसकी स्पष्ट जानकारी दी जाए। कामगार यूनियन की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस आर बानुमति व जस्टिस एस चंद्रशेखर की
खंडपीठ ने कहा कि निगम यह भी नहीं बता पाया है कि कितने माह का वेतन और किस कर्मचारी को कितना वेतन दिया जा सकता है। जबकि, कोर्ट में पैसे जमा हैं।