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गोचर जमीन पर निर्माण संबंधित याचिका खारिज
भास्कर संवाददाता - रांची
धनबाद के तोपचांची में गोचर जमीन पर पंचायत भवन निर्माण के आरोप से संबंधित जनहित याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस संबंध में तुलसी महतो ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर निर्माण पर रोक लगाने की मांग की थी। मामले की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस आर बानुमति व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने इसे खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सरकार के जवाब को देखते हुए यह निर्णय लिया। सरकार की ओर से बताया गया कि गोचर जमीन का मामला एसपीटी एक्ट के तहत आता है। धनबाद जिले में यह एक्ट प्रभावी नहीं है। इसलिए वहां ऐसी जमीन का उपयोग सरकार कर सकती है।