पूर्व एलआरडीसी को जमानत नहीं
भास्कर संवाददाता - रांची
रांची के पूर्व एलआरडीसी और भूमि घोटाला के आरोपी सुबोध प्रसाद गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को निगरानी की विशेष अदालत ने खारिज कर दी। उनके खिलाफ आरोप है कि मौजा हिनू स्थित 1.5 एकड़ केशरे हिंद की जमीन को अवैध तरीके से बंदोबस्ती और लगान निर्धारण करने में अली और करूवा भुईंया को मदद पहुंचाई।
इस मामले में निगरानी ब्यूरो ने प्रारंभिक जांच की कार्रवाई पूरी कर रांची के पूर्व एसडीओ, सीओ, सीआई और एलआरडीसी समेत 42 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान निगरानी की ओर से एके गुप्ता ने विरोध किया। इसके बाद भी कुछ नहीं किया जा सका।
:1.5 एकड़ जमीन घोटाले के आरोपी हैं सुबोध प्रसाद गुप्ता